महासमुंद ट्रैक सीजी गौरव चंद्राकर
निकाय ,पंचायतराज संस्था निर्वाचन 2025 के नगरीय निकायों के ओ. बी .सी. आरक्षण में राज्य सरकार द्वारा षड्यंत्र पूर्वक कटौती कर रही है। ओ बी सी आरक्षण संसोधन अध्यादेश 2024 लाकर ,पूर्व के नियम मे 25 % पिछड़ा वर्ग आरक्षण को कटौती कर दिया गया है और एस टी/एस सी को जहाँ उनकी जनसंख्या के अनुपात मे 50 % आरक्षण मिलता है उसकी तुलना में पिछड़ा वर्ग को कोई आरक्षण नही मिलेगा । शेष 50 % सीट सामान्य वर्ग ( आनक्षित) हो जायेगा । इस तरह छत्तीसगढ़ प्रदेश के ग्राम पंचायतों के वार्ड से लेकर सरपंच , जनपद पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य ,जनपद पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष और नगरीय निकायों मे पार्षद नगर पंचायत अध्यक्ष ,नगर पालिका अध्यक्ष नगर निगम सदस्य ,महापौर सभी पदों पर पदों पर निर्वाचन के लिए ओबीसी वर्ग को वंचित कर दिया गया है। वर्तमान पारित अध्यादेश में अधिसूचितऔर अनुसूचित (पेसा) क्षेत्र आदिवासी इलाका बस्तर सरगुजा संभाग के सभी सीटों को 100% आरक्षण एस टी/एस सी को मिल रहा है ओ बी सी वर्ग के लिये यहा पर आरक्षण शून्य हो गया है जबकि पूर्व नियम के अनुसार वहाँ पर भी 25 % पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिलता था शेष 75 % सीट एस टी / एस सी को मिलता था।
इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जिला पंचायत सदस्य जागेश्वर जुगनू चन्द्राकर ने बताया कि स्थानीय पंचायत निकायों के नये आरक्षण के विरोध में दिनांक 06/01/2025 दिन सोमवार को दोपहर 12.00 बजे श्री राम जानकी मंदिर गांधी चौक महासमुंद में एक बैठक आयोजित किया जाएगा ततपश्चात एक प्रतिनिधिमंडल महासमुन्द जिला कलेक्टर को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एवं राज्य के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर मांग की जावेगी कि इन संस्थानों में पूर्व के नियम के अनुसार 25 % आरक्षण ओबीसी वर्ग को दिया जाये।
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