ट्रैक सीजी न्यूज़ संभाग प्रमुख महेंद्र श्रीवास्तव ।
माननीय म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर एवं माननीय श्रीमान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष महोदय श्री पी0सी0 गुप्ता जी के निर्देशानुसार जिला न्यायालय परिसर अनूपपुर के सभाकक्ष में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम निवारण प्रतिषेध) अधिनियम, 2013 के संबंध में जागरूकता शिविर एवं कार्यशाला आयोजित की गई। उक्त कार्यक्रम में सचिव/जिला न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनूपपुर श्रीमती मोनिका आध्या, जिला न्यायालय पदस्थापना अनूपपुर में महिलाओं के विरूद्ध यौन उत्पीड़न से संबंधित ’’जेण्डर सेन्सिटाईजेशन एण्ड सेक्सुअल हरासमेंट आॅफ वूमन एट द हाईकोर्ट आॅफ मध्यप्रदेश एण्ड सबआॅर्डिनेट कोर्ट्स(प्रिवेन्शन प्रोहिविजन एण्ड रेडेªसल) रेग्युलेशन्स, 2015’’ अंतर्गत गठित कमेटी के अध्यक्ष श्रीमती चैनवती ताराम मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सचिव श्री बृजेश कुमार पाठक प्रशासनिक अधिकारी न्यायालय अनूपपुर, सदस्य श्रीमती प्रभा सिंह राठौर अधिवक्ता, सदस्य श्रीमती रीता शुक्ला, सहायक ग्रेड-2 न्यायालय अनूपपुर एवं जिला न्यायालय पदस्थापना से समस्त महिला कर्मचारीगण उपस्थित थे।
कार्यक्रम में श्रीमती मोनिका आध्या सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनूपपुर ने अपने संबोधन में बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की मंशा के अनुरूप महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए तथा महिलाओं को कार्यस्थल पर सुगम वातावरण, सुरक्षा प्रदान करते हुये मजबूत शिकायत तंत्र प्रावधानित किए जाने हेतु ’’महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम निवारण प्रतिषेध) अधिनियम, 2013’’ निर्मित की गई। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के तहत प्रत्येक कार्यालय में आंतरिक समिति तथा प्रत्येक जिले में स्थानीय समिति के गठन का प्रावधान है। इस अधिनियम में समस्त विभाग, संगठन, उपक्रम, मण्डल, नियम, कंपनी, स्थानीय प्राधिकरण, प्राईवेट सेक्टर, प्राईवेट उद्यम, सोसायटी, गैर-सरकारी संगठन, अस्पताल, खेलकूद संस्था, स्टेडियम एवं अन्य कोई निवासगृह अथवा गृह कार्यक्षेत्र पारिभाषित है। उक्त कार्यक्रम में सुश्री अंजली शाह न्यायिक मजिस्टेªट प्रथम श्रेणी अनूपपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनूपपुर के कर्मचारीगण उपस्थित रहेें।