राकेश नायक ,ट्रैक सीजी न्यूज, विशेष संवाददाता ,गुजरात
साबरकांठा जिले में वर्ष 2024 की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 11523 मामलों का निपटारा समझौते से किया गया.
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, (एनएएलएसए) के आदेशानुसार वर्ष-2024 की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे भारत में दिनांक 22.06.2024 को सुप्रसिद्ध गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, अहमदाबाद के मार्गदर्शन में साबरकांठा जिले में किया गया। सभी न्यायालयों में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष एवं प्रधान जिला न्यायाधीश श्री के. आर। रबारी साहब और सचिव श्री पी. क। 22 जून 2024 को गढ़वी साहब की अध्यक्षता में साबरकांठा जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर और तालुका कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के साथ-साथ वकील, पक्षकार, अदालत में काम करने वाले कर्मचारी शामिल हुए और लोक अदालत को सफल बनाने में पर्याप्त योगदान दिया।
जिसमें साबरकांठा जिले में मोटर दुर्घटना मुआवजे के कुल 29 मामलों का निपटारा समझौते के माध्यम से किया गया और 1,90,98,000/- रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया. साथ ही जिले में कार्यरत दंडाधिकारियों द्वारा लंबित मामलों में लोक अदालत एवं विशेष बैठक के कुल 5096 मामले, जिनकी राशि रु. 36,28,50,816.70 मामले सुलह-समझौते से निस्तारित हुए तथा बैंक बकाया मामले, बिजली बिल, पानी बिल, बिजली चोरी, राजस्व आदि सहित ट्रैफिक ई-चालान जैसे अन्य प्री-लिटिगेशन मामलों में से कुल 6427 मामले, जिनकी राशि रु. 3,18,96,509.78 मामले सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाए गए हैं।