गुजरात। सुरपुर के व्यक्ति को चेक रिटर्न मामले में एक वर्ष की सजा सुनाई गई है जिसमें घटना का विवरण इस प्रकार है कि सुरपुर के मूल निवासी मेमन सिराजभाई गफूरभाई ने ठाकरडा मनहरभाई परबतजी से 3,50,000 उधार लिए थे और तदनुसार आरोपी मेमन सिराज ने उसे वापिस दिए नही। शिकायतकर्ता मनहरभाई द्वारा चेक नं. 138328 दिनांक 01-08-2022 का जो सिराजभाई द्वारा दिया गया था उसे ए.यू स्मॉल फाइनेंस बैंक में जमा किया गया था। स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड में जमा किया गया चेक गलत हस्ताक्षर के कारण क्लियर नहीं होने के कारण वापस कर दिया गया, इसलिए ठाकरडा मनहरभाई परबतजी ने वकील बी.एन. गढ़वी के माध्यम से अदालत में शिकायत दर्ज कराई. चेक रिटर्न की शिकायत में मनहरभाई के वकील बी.एन.गढ़वी के तर्कों के आधार पर, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी सिराजभाई गफूरभाई मेमन को मनहरभाई से लिए गए पैसे वापस नहीं करने के लिए एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और उसे चेक राशि 3,50,000 रूपये मुआवजे के तौर पर देने का आदेश दिया गया।यह खबर इडर शहर में चर्चित होने से गलत चेक देने वाले को सबक दिलाएगा और एक डर भी लगा रहेगा।
गुजरात के ईडर कोर्ट ने चेक रिटर्न मामले में सुरपुर के व्यक्ति को एक साल की सजा सुनाई। राकेश नायक ,ट्रैक सीजी न्यूज, विशेष संवाददाता
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