मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी रामगोपाल व्यास पिता स्व.मदन गोपाल व्यास उम्र 75 साल निवासी व्यास गली गोपाल मंदिर के सामने सदर बाजार रायपुर थाना सिटी कोतवाली रायपुर (छ०ग०) जो सेवानिवृत छत्तीगढ राज्य विद्युत कंपनी मर्यादित का कर्मचारी है। दिनांक 26.12.2023 को करीबन 11:00 बजे घर आकर बताया कि उसका नाम डॉ०सलाउद्दीन उर्फ आर.के. पठान है वह आयुर्वेदिक दर्द का डाक्टर हूं। मैं उनके बातों में सम्मोहित हो गया और अपनी पत्नी पुष्पा व्यास के घुटनो में दर्द रहता है का ईलाज हेतु डॉक्टर सलाउद्दीन के बातों में विश्वास कर अपनी पत्नी का ईलाज कराने सहमत हुआ और एक बार में पस निकालने का 5000/ रूपये लेता हूं कहकर एक पीतल की पाईप निकाला एवं पुप्पा व्यास की घुटनों में लगाकर पाईप के सहारे अपने मुंह से खींच कर लिक्विड जैसा पदार्थ निकालता गया।इस प्रकार वह उसने अनेकों बार ऐसा किया और मुझसे 174000 / रूपये नगद लिया और मेरेनौकरानी सीमा को 50/ रूपये देकर दवा मंगवाकर खिलाया। उसके पश्चात मेरी पत्नी का घुटने का दर्द ठीक लगने लगा। वह मुझे एक विजिटिंग कार्ड दिया और आप से 115000 / रूपये और लेना है जो 15 दिन बाद आकर ले जाउंगा बोलकर चला गया। कुछ देर बाद मेरी पत्नी का घुटने का दर्द पहले जैसा हो गया। दिनांक 27.12.2023 को मेरे मोबाईल नंबर पर 9975466399से व्हाट्स एप कॉल आया। तबियत कैसा है दवा लिये कि नहीं पैसा कब दोगें, मैं अभी मुम्बई चला गया हूं। 15 दिन बाद आकर पैसा ले जाउंगा बोलकर सलाउद्दीन फोन काट दिया तब मुझे ठगी होने का एहसास हुआ। रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में लिया गया प्रार्थी के द्वारा दिये गये विजिटिंग कार्ड एवं बात किये गया मोबईल नंबर साइबर सेल के मदद से लोकेशन लेकर आरोपी को पकडा गया। पूछताछ करने पर अपना नाम सलाउद्दीन बताया। जिसने दिनांक 26.12.2023को रामगोपाल व्यास की पत्नी की ईलाज के लिये 174000 / रूपये लिया जाना स्वीकार किया एवं दिनांक 27.12.2023 को बूढा तालाब कैलाशपुरी में एक महिला से भी ईलाज करने का45000/ रूपये लेना स्वीकार किया। जिसमें से 8-10 हजार रूपये खर्च होना बताया, बाकी शेष रकम बैग में छिपाकर रखना तथा डॉ. आर.के. के नाम से विजिटिंग कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस,आधार कार्ड, वोटर आईडी, पेन कार्ड, दो नग मोबाईल फोन, एक पीतल का सिंघीनुमा पाईप, एक छोटा सा लोहे का औजार नगदी रकम 170000 / रुपये एवं 40000 / रूपये कुल रकम210000/रूपये मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त किया गया। आरोपी को आज दिनांक 29.12.2023को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।गिरफ्तार आरोपी- सलाउद्दीन उर्फ डॉ. आर.के. पठान पिता अब्दुल हफीज खान उम्र 65 वर्ष सा. निवासी बाहरली बुन्दी नर्सरीबाग रेंगर मोहल्ला थाना सिटी कोतवाली जिला बुन्दी राजस्थाननोटः- आरोपी के विरूद्ध थाना टिकरापारा रायपुर में भी अपराध कमांक 720/2023 धारा 420 भादवि. पंजीबद्ध किया गया है।
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