प्रार्थी ने पुलिस चौकी कंडरका थाना बेरला में हाजिर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया की इसकी नाबालिग लडकी को कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा इसके संरक्षण से बिना सहमति के नाबालिग होना जानते हुए बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है कि रिपोर्ट पर पुलिस चौकी कंडरका थाना बेरला में अपराध सदर धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में विवेचना के दौरान नाबालिग बच्ची गुम/अपहृता (बालिका) को घर वापस आने पर अपहृता के पिता द्वारा नाबालिग बच्ची गुम/अपहृता (बालिका) को पेश करने पर दस्तयाब कर बरामद किया गया है। आरोपी दिनेश दिवाकर द्वारा दिनांक 14.12.2023 को पीडिता को नाबालिक होना जानते हुए भी बहला फुसलाकर भगाकर जबरदस्ती अपने घर साथ ले गया। प्रकरण में 366 क भादवि 12 पाक्सो एक्ट जोडी गई। प्रकरण में आरोपी दिनेश दिवाकर पिता मोहन दिवाकर उम्र 23 साल को दिनांक 17.12.2023 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक रिमांड पर पेश किया गया। उक्त कार्यवाही वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में पुलिस चौकी कंडरका प्रभारी सउनि कंवल सिंह नेताम, सउनि दिनेश चंद शर्मा, प्रधान आरक्षक जितेन्द्र सिंह, आरक्षक गौतम ठाकुर, महिला आरक्षक मालती साहू एवं अन्य स्टाफ का सराहनी भुमिका रही है।
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