किशोर न्याय अधिनियम के नियमानुसार संचालित होती है सभी संस्थायें
दैनिक ट्रैक सीजी, जगदलपुर।
किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम 2015 के अंतर्गत बस्तर जिले के पंजीकृत बाल देखरेख संस्थाओं जिसमें शासकीय बाल गृह बालक, बालिका, खुला आश्रय गृह (बालक) बस्तर सामाजिक जन विकास समिति, एवं सेवा भारती (मातृ छाया) विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी जगदलपुर का बाल कल्याण समिति जिला बस्तर द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष नरेन्द्र पाणिग्राही ने बताया कि सभी संस्थाएं किशोर न्याय अधिनियम के नियमानुसार संचालित की जाती है, देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता रखेने वाले बालकों के लिए आवासीय सुविधाओं के सम्बंध में प्रत्येक माह में कम से कम दो बार निरीक्षण किया जाता है। संस्था जिसमें विभिन्न प्रकार की पंजियों का संधारण किया जाता है, समिति के सदस्यों के द्वारा समस्त पंजियों का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया एवं संस्था में वर्तमान निवासरत बालक, बालिकाओं एवं कर्मचारियों से भी व्यक्तिगत चर्चा की गई एवं पूर्व निरीक्षण के दौरान संस्था के पूर्व की कमियों को भी पूर्ण कर लिया गया है। निरीक्षण के दौरान समिति ने संस्थाओं का कार्य संतोषप्रद पाया। संस्था के अधीक्षकों को निर्देशित किया गया कि वर्तमान में संस्था का कार्य संतोषप्रद है आगामी समय में समिति के निरीक्षण के दौरान भी यही स्थित संस्थाओं में कायम रहे। निरीक्षण के दौरान बाल कल्याण समिति के सदस्य संतोष जोशी, रामकृष्ण ठाकुर, श्रीमती धनेश्वरी वर्मा उपस्थित थे।