बसना ट्रैक सीजी गौरव चंद्राकर
शा.उ.मा.वि – बरपानी में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 व संविधान दिवस के पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सलिहा थाना प्रभारी रूपेंद्र नारायण साव रहें उन्होंने संविधान पर विद्यार्थियों कों जागरूक किया।
भारतीय कानून के अनुसार, बाल विवाह वह विवाह है जिसमें या तो महिला की आयु 18 वर्ष से कम होती है या पुरुष की आयु 21 वर्ष से कम होती है। अधिकांश बाल विवाहों में कम उम्र की बालिकाएं शामिल होती हैं, जिनमें से कई खराब सामाजिक-आर्थिक स्थिति और जागरूकता की कमी से जूझ रही होती हैं।
संस्था प्राचार्य आर.एन.पटेल ने कहा बाल विवाह, बचपन खत्म कर देता है। बाल विवाह बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और संरक्षण पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। बाल विवाह का सीधा असर न केवल लड़कियों पर, बल्कि उनके परिवार और समुदाय पर भी होता हैं। अंत में सभी ने संविधान दिवस व बाल विवाह निषेध पर शपथ ली। उक्त कार्यक्रम में कोमल सिंह ठाकुर, व्ही तांदुलाने, जे.के. नायक,बी.एल.सिदार के.के. वर्मा, एस.के. साहू, इंदिरा पटेल,ए. के. सांड, दीपक नायक, दीपक साहू,के.बी.नायक, लोचन पटेल, पवन पटेल, विनीता नायक, टी. सी. भोई, व द्वारिका चौहान उपस्थिति हुए | कार्यक्रम का संचालन एल.एस. भोई ने किया |
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