महिला जागरूकता सेमिनार में लगभग 750 छात्राएं ने भाग लिया
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राकेश नायक ,ट्रैक सीजी न्यूज, विशेष संवाददाता ,गुजरात
साबरकांठा जिले में डीआइजी एवं पुलिस अधीक्षक शसाबरकांठा के मार्गदर्शन में जिला पुलिस विभाग द्वारा महिला सशक्तिकरण एवं महिला जागरूकता सेमिनार डॉ. नलिनकंठ गांधी टाउन हॉल हिम्मतनगर में आयोजित किया गया.
महिला संगोष्ठी कार्यक्रम में डीवाईएसपी रिमाबा झाला ने विशाखा गाइड लाइन, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न, महिलाओं से संबंधित नए कानूनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
आजकल अधिकांश अपराधिक गतिविधियां मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के माध्यम से की जाती हैं, साइबर धोखाधड़ी, डिजिटल गिरफ्तारी वीडियो धोखाधड़ी, पोक्सो अधिनियम कानून, नए कानूनों के कार्यान्वयन, यातायात जागरूकता के बारे में जानकारी साइबर और जिला यातायात अधिकारियों द्वारा दी गई।
इसके साथ ही विद्यार्थिनियों से लेकर बड़ी उम्र की महिलाओं के लिए कानून के प्रावधानों के तहत बच्चों के लिए गुड टच, बैड टच सहित शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना सहित साइबर धोखाधड़ी के बारे में बुनियादी जानकारी दी गई। भारतीय दंड संहिता एवं भारतीय न्यायिक संहिता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। नवप्रवर्तित भारतीय दंड संहिता अधिनियम-2023, नागरिक सुरक्षा अधिनियम-2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 के बारे में जानकारी दी गई, जिसने ब्रिटिश युग के भारतीय दंड संहिता को मौलिक रूप से बदल दिया, साथ ही जिला पुलिस शी टीम, अभयम हेल्पलाइन 181 की कार्यप्रणाली के बारे में भी जानकारी दी गई। , इन छात्रों को साइबर धोखाधड़ी में 1930 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करने के बारे में सूचित करना। इस सेमिनार में पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों सहित स्कूल-कॉलेज के छात्र-छात्राएं मौजूद रहे.