स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा कार्यवाही शून्य
माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए विभाग को थमाया नोटिस
कवर्धा। दयाल सिंह शास. हाई स्कूल बेदरची में व्याख्याता के पद पर पदस्थ है इनके द्वारा कूट रचित कर फर्जी आदेश के आधार पर 19/07/2024 के अनुसार विकास खंड शिक्षा अधिकारी बोड़ला बनने का असफल प्रयास किया था
जिला शिक्षा अधिकारी कबीरधाम के द्वारा विकासखंड शिक्षा अधिकारी बोड़ला के रूप में कार्यभार ग्रहण करने हेतु 23.9.2024 को आदेशित किया गया जबकि यह आदेश 2 माह पहले का आदेश छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग महानदी भवन नया रायपुर छत्तीसगढ़ के आदेश क्रमांक एफ2-21/2024/20 तीन नया रायपुर दिनांक 19.7.24 विभागीय डाक ईमेल के माध्यम से प्राप्त नहीं होने कारण जिला शिक्षा अधिकारी कबीरधाम के द्वारा 23.9.24 को ज्वाइनिंग आदेश निरस्त कर दिया गया था और शासन की प्रमाणिकता की जांच के लिए जिला शिक्षा अधिकारी कबीरधाम के 27/09/2024 को अवर सचिव छ ग शासन स्कूल शिक्षा विभाग महानदी भवन को पत्र लिखा गया जिसका प्रमाणिकता की जांच वास्तविक जानकारी आज तक का अप्राप्त है फर्जी आदेश की वास्तविकता की जांच करने के लिए पत्र लिखने के एक माह बाद भी आदेश की जांच वास्तविक की जानकारी प्रशासन से प्राप्त नहीं होने कारण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा संज्ञान लेते हुए स्कूल से विभाग के सचिव छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग ,संचालक स्कूल शिक्षा विभाग, संयुक्त संचालक दुर्ग ,जिला शिक्षा अधिकारी कबीरधाम एवं पुलिस अधीक्षक कबीरधाम को नोटिस जारी कर दयाल सिंह के द्वारा दिया गया फर्जी आदेश वास्तविकता जांच कर संबंधित के ऊपर आवश्यक कार्य हेतु नोटिस दिया गया है।
अब देखने वाली बात यह है शासन प्रशासन स्कूल शिक्षा विभाग दयाल सिंह के ऊपर क्या कार्रवाई करती है।