उड़ीसा राज्य से धनपुंजी के रास्ते होते हुए महाराष्ट्र की ओर ले जाने गांजा का किया जा रहा था परिवहन
दीप जलाने वाले तेल के बाटल के कार्टूनों का सहारा लेकर किया जा रहा था अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा का परिवहन
हर बार आरोपियों के द्वारा पुलिस को धोखा देने किया जा रहा है नये-नये तरीको का इस्तेमाल
जगदलपुर, दैनिक ट्रैक सीजी। सरहदी उडीसा राज्य से छत्तीसगढ राज्य की ओर होने वाले अवैध मादक पदार्थ गांजा के परिवहन पर अंकुश लगाने पुलिस अधीक्षक श्री शलभ कुमार सिन्हा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री माहेश्वर नाग के दिशा निर्देशन, नगर पुलिस अधीक्षक श्री उदित पुष्कर एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री आकाश श्रीश्रीमल के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी निरीक्षक श्री टामेश्वर चौहान के नेतृत्व में थाना स्तर पर टीम गठित किया गया। जिस पर थाना नगरनार टीम के द्वारा गांजा तस्करो के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है।
बस्तर पुलिस ने बताया मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति एक मटमैला रंग के टाटा 1512 वाहन ट्रक क0 MH 13 DQ 2937 में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा रखकर उड़ीसा प्रांत से जगदलपुर की ओर परिवहन कर रहे कि सूचना पर हमराह स्टाप पुलिस टीम के द्वारा ग्राम धनपुंजी फारेस्ट नाका के सामने एनएच 63 मेन रोड के पास पहुंच कर नाकाबंदी किये कुछ समय बाद एक मटमैला रंग के टाटा 1512 वाहन ट्रक क्र. MH 13 DQ 2937 आता दिखाई दिया। जिसे रोककर चेक किये चालक का नाम पता पुछने पर अपना नाम सुहाष कुमार क्षीरसागर पिता कुमार क्षीरसागर उम्र 24 साल जाति मराठा निवासी श्रीपत पीपरी थाना बारसी तहसील बारसी जिला सोलापुर महाराष्ट्र एवं बगल सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति अपना नाम सोमनाथ विजय चौरे पिता विजय भगवत चौरे उम्र 26 साल जाति मराठा निवासी ग्राम घानेगांव थाना बारसी जिला सोलापुर महाराष्ट्र का रहने वाले बताये मौके पर आरोपियों के टाटा 1512 वाहन ट्रक को चेक करने पर ट्रक के डाला में दीप जलाने के तेल के कार्टूनों के बीच में छिपाकर रखा 26 प्लास्टिक बोरियो में कुल जुमला वजन 804.805 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा कुल किमती 80,48,050 रूपये को बरामद कर जप्त किया गया एवं परिवहन में प्रयुक्त वाहन टाटा 1512 वाहन ट्रक क्रमांक MH 13 DQ 2937 कीमती 15,00,000 रू., दीप जलाने का तिल का तेल 105 कार्टुनो में भरा कीमती 1,05,000 रूपया एवं 02 नग विवो कंपनी का मोबाईल फोन कीमती 20,000 रूपये कुल जुमला कीमत 96,73,050 रूपये को जप्त किया गया। आरोपियों का कृत्य अपराध धारा 20 (ख) ii (ग) एनडीपीएस एक्ट का पाये जाने से आरोपियों के खिलाफ अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है।
उक्त कार्रवाई में निरीक्षक टामेश्वर चौहान, उ०नि० सतीस यदुराज, स०उ०नि० सतीस तिवारी, प्रधान आरक्षक रमेश पासवान आरक्षक यशवंत ध्रुव, डीएसएफ आरक्षक भास्कर भारद्वाज, जोगेश्वर कश्यप सैनिक जगन्नाथ नाग का विशेष योगदान रहा है।