आपसी सुलह एवं समझौते के आधार पर किया गया प्रकरण का निराकरण
महासमुंद ट्रैक सीजी गौरव चंद्राकर
आज जिला मुख्यालय महासमुंद के जिला न्यायालय में अयोजित नेशनल लोक अदालत में के समक्ष प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं खंडपीठ क्रमांक-एक के पीठासीन अधिकारी श्रीमती अनिता डहरिया के नेतृत्व में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के प्रकरण जिसका मामला अक्टूबर 2023 से न्यायालय में लंबित था। घटना दिनांक 8 सितंबर 2023 की रात्रि 10ः00 बजे के आसपास नेशनल हाईवे-53 में जो ट्रेक्टर से मृतक एवं आहतगण खैरझीटी से गिरौदपुरी जा रहे थे। जिसे ट्रक द्वारा पीछे से ठोकर मार कर दुर्घटना कारित किया गया था। जिसमें एक की मृत्यु तथा पांच अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुआ था। उक्त घटना पर थाना पटेवा अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था। प्रकरण में अनावेदगण वाहन मालिक तथा वाहन चालक की अनुपस्थिति के कारण न्यायालय में लंबित था। जिसके कारण उक्त प्रकरण के निराकरण करने में समय लग रहा था। जिसे सुलझाने तथा त्वरित प्रतिकर अथवा राहत क्षतिपूर्ति की राशि दिलाए जाने हेतु आवेदकगण के अधिवक्ता संदीप कुमार साहू के विषेष प्रयास से बीमा कंपनी से संपर्क कर बीमा कंपनी के अधिवक्ता की उपस्थिति एवं सहमति से प्रकरण को राजीनामा के आधार पर निपटाए जाने का प्रयास किया गया। उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण में मृतक के परिजनों के लिए 17 लाख 50 हजार रूपए तथा दुर्घटना से गंभीर रूप से दो आहतगणों के लिए क्रमशः एक-एक लाख रूपए, दो आहतगणों के लिए क्रमशः 90-90 हजार रूपए एवं दुर्घटना एक आहत व्यक्ति के लिए 20 हजार रूपए की राषि अवार्ड पारित की गई है। इस प्रकार खंडपीठ अधिकारी के समझाईश एवं आपसी सुलह के माध्यम से उक्त प्रकरण का निराकरण किया गया।
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