ग्राम पंचायत चिल्फी बेंदरची, जिला बेमेतरा में शराब की बिक्री और खपत पर कठोर प्रतिबंध लगाए हैं। इस पहल का उद्देश्य गांव को शराब मुक्त बनाना और सामाजिक बुराइयों से निजात पाना है।
ग्राम पंचायत ने दंडात्मक प्रावधान लागू किए हैं:
. शराब बिक्री: गांव में शराब बेचते हुए पकड़े जाने पर 51,000 रुपये का जुर्माना और 2.5 क्विंटल धान की जब्ती। शराब खरीदते हुए पकड़े जाने पर: 21,000 रुपये का जुर्माना और 1 क्विंटल धान की जब्ती।. शराब पीने की सूचना देने पर: सूचना देने वाले को 10,000 रुपये का इनाम।
शराब पीते हुए पकड़े जाने पर: 5,000 रुपये का जुर्माना और 1 क्विंटल धान की जब्ती।
ग्राम पंचायत ने यह भी सुनिश्चित किया है कि गाँव में शराब की बिक्री और खपत पर निगरानी रखने के लिए विशेष टीमें बनाई जाएंगी। इस निर्णय का स्वागत ग्रामवासियों ने किया है और इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है जो गाँव को नशामुक्त और स्वस्थ समाज बनने में सहायता करेगा।
इस निर्णय का उद्देश्य न केवल शराब की बिक्री और खपत को रोकना है, बल्कि इससे जुड़े सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को भी कम करना है। ग्राम पंचायत ने यह भी अपील की है कि सभी ग्रामवासी इस नियम का पालन करें और गाँव को शराब मुक्त बनाने में सहयोग करें।
ग्रामवासियों ने इस कदम का स्वागत किया है और इसे एक सकारात्मक बदलाव के रूप में देखा है। ग्राम पंचायत द्वारा उठाए गए इस कदम से गाँव में सामाजिक बुराइयों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी और इसे अन्य गांवों के लिए भी एक उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है।
यह पहल न केवल शराब के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह गाँव में सामाजिक सुधार और शांति स्थापन की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण प्रयास है।