उतई (ट्रेक सीजी न्यूज/सतीश पारख) ग्राम मचांदुर में आज 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता में एक बड़ा बदलाव हो गया है। रात 12 बजे के बाद नया कानून लागू हो गया है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए इस बदलाव के तहत भारतीय न्याय संहिता में कई धाराएं बदल गई है। नया कानून पर आज पुलिस चौकी मचांदुर में कार्यक्रम आयोजित कर प्रधान आरक्षक डिलवर सिंह परिहार ने विस्तृत जानकारी प्रदान की।अब इन धाराओं के तहत होगी कार्रवाई:अब तक हत्या के आरोप में 302 के तहत कार्रवाई होती थी लेकिन अब इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 A के तहत कार्रवाई होगी , ऐसे ही धोखाधड़ी करने वालों पर धारा 420 के तहत अपराध दर्ज होता था इसमें भी अब बदलाव किया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 कर दिया गया है ,इसी तरह सामूहिक हत्या में पहले कोई धारा नहीं थी लेकिन अब मॉब लीचिंग के तहत फांसी की सजा दी सजा सकेगी।इसी तरह दुष्कर्म के लिए 376 की जगह 64 बीएस लगाई जाएगी।आईपीसी 1960 की 511 धारा थी जिन्हें अब नए कानून भारतीय न्याय संहिता में घटाकर 358 कर दिया गया है।नए कानून में कई तरह के बदलाव किए गए है।मचांदुर पुलिस चौकी में कार्यक्रम आयोजित कर इसकी जानकारी दी गई। प्रधान आरक्षक डिलवर सिंह परिहार,भाजयुमों अध्यक्ष उतई मंडल प्रवीण कुमार यदु,जनपद सदस्य लेखन साहू,कॉलेज प्राचार्य नीरजा रानी पाठक,सरपंच मचांदुर दिलीप साहू,खोपली सरपंच मंजू फत्तेलाल वर्मा,कातरो सरपंच मंजू यदु,पाउवारा सरपंच वामन साहू,घुघसीडीह सरपंच गोवर्धन बारले, करगाडीह सरपंच घनशयाम गजपाल,राजूलाल साहू,भुनेश्वरी साहू,महेश साहू,बिट्टू साहू,शुभम सोनी,कन्हैया साहू,राजेश साहू,अरुण भारती, ईश्वरीदास मानिकपुरी,ओमन साहू,दीपक साहू,पुलिस चौकी स्टॉप से प्रधान आरक्षक दिलवर सिंह परिहार,सुरेंद्र सोने,आरक्षक चुम्मन ठाकुर,पुकेन्द्र साहू,अमित यादव,नारायण ठाकुर,सहित गण्मनायजन उपस्थित हुए।
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