ट्रैक सीजी उसूर ब्लॉक प्रतिनिधि
24 जून 2024- जिला के विकासखण्ड उसूर के आवापल्ली/बासागुड़ा में बालश्रम निषेध अंतर्गत राज्य शासन से प्राप्त निर्देशानुसार 21 जून 2024 से कलेक्टर अनुराग पाण्डेय द्वारा “बालश्रम निषेध दिवस” पर बचपन लौटाये, काम काम छुड़ाये, पाठशाला में लाये, उज्जवल भविष्य बनाये, चलाने के लिये जिला कार्यक्रम अधिकारी लुपेन्द्र महिनाग को निर्देशित किया है। इस पर आईसीपीएस, श्रम विभाग एवं पुलिस विभाग की टीम द्वारा शहर में बाल श्रम निषेध दिवस का प्रचार-प्रसार किशोर न्याय अधिनियम, श्रम निषेध अधिनियम, का पांपलेट बॉटते हुए दुकान, होटल, ढाबों में जाकर निरीक्षण किया गया कि श्रमिकों अथवा नौंकरों के रूप में बच्चों को नियोजन तो नहीं किया जा रहा है। साथ ही बाल मजदूरी के खिलाफ जागरूता फैलाने और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इस काम से निकालकर उन्हें शिक्षा दिलाने की ओर अग्रसर करने को कहा गया। अगर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, होटल एवं ढाबों, घरेलू कामगार, ईंट भट्टी, खपरैल निर्माण, घर निर्माण कार्य और गैरेज में काम करवाये जाने वाले लोगों पर बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 संशोधित अधिनियम 2016 के अंतर्गत 06 माह से 03 वर्ष तक का कारावास या 20 हजार से 50 हजार तक का जुर्माना या दोनों से दंडित करने का प्रावधान है, यह जानकारी भी प्रचार-प्रसार के दौरान दी गई। इस दौरान नवीन कुमार मिश्रा संरक्षण अधिकारी, कल्याण निरीक्षण, दानेश्वर साहू, संदीप चिड़ेम सामाजिक कार्यकर्ता, राजेश मडे आउटरीच वर्कर एवं राजूराम कश्यप आउटरीच वर्कर उपस्थित रहे।