सेलुद (ट्रेक सीजी न्यूज/सतीश पारख) पाटन ब्लॉक के मर्रा सोसायटी से संबंधित एक मामले में शिकायत कर्ता शकुंतला चंद्राकर ने अपनी शामिलात जमीन का सहमति पत्र बनवाकर उस पर उनके फर्जी हस्ताक्षर कर मर्रा सोसायटी में कृषि संबंधी कार्य हेतु उपयोग करने का आरोप अपने पारिवारिक जनों श्रीमति लता धर्मपत्नी स्व राजकुमार सहित अन्य जनों पर लगाया है । जिसकी शिकायत उन्होंने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दुर्ग, एसडीएम पाटन तथा थाना उतई में लिखित में की है ।शिकायतकर्ता श्रीमति शकुंतला चंद्राकर जो पेशे से शिक्षिका थी जो अब सेवानिवृत्त हो चुकी है के पुत्र हरीश चंद्राकर ने ट्रेक सीजी न्यूज से मुलाकात कर बताया की उनके नाना जगदीश चंद्राकर की ग्राम आमालोरी गाड़ाडीह पाटन ब्लॉक में पैतृक जमीन है ,नाना जगदीश चंद्राकर की जमीन खसरा नंबर 561,640,700,703,का कुल रकबा 1.36 हेक्टेयर है जो उनके निधन के बाद परिवार में उनके पुत्र पुत्रियों के नाम फौती उठाकर राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज किया गया । उक्त पैतृक जमीन के कृषि कार्य तथा सोसायटी से संबंधित कार्यों के संचालन हेतु उनकी मां शकुंतला तथा अन्य भाई स्व राजकुमार का परिवार ,भाई खिलावन,अशोक तथा अन्य बहनों तथा खातेदारों से सहमति आवश्यक होती है तभी सोसायटी के कार्यों का संचालन सहमति पत्र प्राप्त कर किया जा सकता है ।किंतु ऊपर लिखित उनके पैतृक जमीन से संबंधित सोसायटी मर्रा में प्रेषित सहमति पत्र पर मां श्रीमती शकुंतला चंद्राकर के हस्ताक्षर नहीं है जिसे उपस्थित शकुंतला चंद्राकर ने भी स्वयं स्वीकार किया की सहमति पत्र पर उनके फर्जी हस्ताक्षर है उन्होंने अपने ओरिजनल हस्ताक्षर करके भी दिखाया ।आगे उन्होंने बताया की उन्होंने गवाहों से भी संपर्क किया जिसमे गवाहों में दो गवाहों ने हस्ताक्षर से संबंधित जानकारी से अपनी अनभिज्ञता जताई तथा अन्य एक गवाह ने अपने हस्ताक्षर होने से ही इंकार किया है तथा उनके स्वयं के हस्ताक्षर भी फर्जी है जांच करने पर उसमे और भी हस्ताक्षर फर्जी हो सकते है ।जो इस बात का प्रमाण है की सहमति प्राप्तकर्ता तथा अन्य लोगों ने मिलकर एक गहरी साजिश के तहत श्रीमति शकुंतला चंद्राकर व गवाहों के फर्जी हस्ताक्षर कर यह सहमति पत्र बनाया और विगत चार पांच वर्षों से मर्रा सोसायटी में कृषि संबंधी लेन देन करते रहे उन्होंने यह भी बताया की सहमति पत्र के आधार पर लेनदेन होने पर हर साल छह महीने में नवीन सहमति पत्रक बनवाकर जमा कराना होता है किंतु इस मामले में विगत पांच वर्षों से एक ही सहमति पत्र वो भी फर्जी हस्ताक्षर युक्त के सहारे सोसायटी में कृषि संबंधी सारे लेनदेन किए जा रहे है जिसमे समिति प्रबंधक सहित इस मामले से संबंधित सोसायटी के कंप्यूटर आपरेटर तथा अन्य की मिलीभगत है ऐसा प्रतीत होता है ।
बनाए गए सहमति पत्र में सहमति देने वालों में खिलावन,अशोक,शकुंतला,मीना, ममता, शत्रुपा,भारती,रेखा,खुशबू और अमिता के हस्ताक्षर दिखाई दे रहे है जिसमे शकुंतला चंद्राकर के अपने हस्ताक्षर फर्जी होने की शिकायत कर कार्यवाही सहित लेन देन पर रोक लगाने की मांग की है ।सहमति प्राप्त कर्ता ने लताबाई के हस्ताक्षर है गवाही में सुनील कुमार,राम बघेर चक्रधारी, किसन लाल के हस्ताक्षर प्रतित हो रहे है ।साथ ही सभी गवाह और अन्य को आमालौरी निवासी दर्शाते हुवे ग्राम पंचायत गुढियारी के सरपंच ने इसकी सत्यता प्रमाणित कर हस्ताक्षर किए है ।सोसायटी मर्रा द्वारा जारी किसान क्रेडिट कार्ड का नंबर 813 तथा ऋण खाता क्रमांक 601008043503 अंकित है तथा नामिनी के नाम कुमारी खुशबू पिता स्व राजकुमार जो शिकायतकर्ता के भाई की पुत्री है का नाम अंकित है ।
राजस्व विभाग द्वारा जारी ऋण पुस्तिका क्रमांक 0943866 में रेखा पुत्री राजकुमार व अन्य 09 अंकित है ।
इस पूरे मामले में शिकायतकर्ता श्रीमति शकुंतला चंद्राकर ने उनकी बिना जानकारी के उनके फर्जी हस्ताक्षर कर सहमति पत्र बनाने और उस फर्जी सहमति पत्र के आधार पर चार पांच सालों से मर्रा सोसायटी से लेनदेन की शिकायत करते हुवे इस पूरी लिखा पढ़ी और सोसायटी द्वारा की गई सभी कार्यवाहियों को झूठ और विभाग के साथ धोखा बताते हुवे सोसायटी प्रबंधक सहित इस मामले में संलग्न कर्मचारियों को निलंबित कर कार्यवाही की मांग की है ।