- शिकायतकर्ता संगीता पंडित ने लगाए सिटी कोतवाली पुलिस के ऊपर आरोप कहा सिटी कोतवाली पुलिस नही कर रही सहयोग।कोर्ट ने जब धारा 420, 34 के अलावा अन्य और धारा का आदेश दिया किंतु पुलिस ने सिर्फ 420 धारा लगा कर अपराध पंजीबद्ध किया।
- शिकायतकर्ता संगीता पंडित ने ली प्रेसवार्ता कहा सिटी कोतवाली पुलिस ने अपराधपंजीबद्ध करने के लिए मुझे शाम से थाना में बैठाया और अगले सुबह किया अपराध पंजीबद्ध ।मेरी बात की सत्यता जानना है तो थाने के लगे सीसीटीवी चेक कर ले।
भिलाई(ट्रैक सीजी/सादिक रजा) आपको बता दे की महावीर डेवलपर्सं के संचालक योगेश पांडे व अन्य 3 लोगो के खिलाफ सिटी कोतवाली थाने में धारा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।जिस पर आज शिकायतकर्ता श्रीमती संगीता पंडित द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि मेरे पिताजी ने ग्राम कोहका प.ह.न. 14/19,खसरा क्रमाक 105/1,105/2 जो कि लगभग 8000 वर्ग फिट है यह जमीन कुरूद रोड़ मुख्य नाले के समक्ष वार्ड 09 कुरूद रोड़ में स्थित है इसका क्रय किया था ।मेरे पिताजी के देहांत के उपरांत यह जमीन मेरी माता शांति देवी,संगीता पंडित,संतोष कुमार प्रजापति,अमित प्रजापति एवम मंजू पंडित के नाम से स्थानांतरित किया गया था।हम भाई बहन छत्तीसगढ़ के बाहर ही निवासरत थे बस हमारी बड़ी बहन मंजू पंडित छत्तीसगढ़ में थी,इस वजह से हम सभी ने मंजू पंडित के नाम से एक पंजीकृत मुख्तारनामां दिनाक 27/01/2022 को बनाया ताकि वह जमीन की देखभाल कर,सरकारी टैक्स पटा सके।परंतु कुछ महीने बाद हमे कही से पता चला कि हमारी बड़ी बहन जमीन की बिक्री किसी योगेश पांडे नामक व्यक्ति से करने को सोच रही है,इसकी वजह से हम सभी भाई बहन एक मत हो कर दिनाक 31/10/2022 को मुख्यतरनामा निरस्त करा दिए,जिसमे सभी के हस्ताक्षर है।और इसकी जानकारी महावीर डेवलपर्श के संचालक योगेश पांडे व अन्य सभी को दे दी ।हम सभी अब निश्चित हो गए।
शिकायतकर्ता संगीता पंडित, वकील के साथ प्रेसवार्ता लेते हुए
इसके पश्चात शिकायतकर्ता श्रीमती संगीता पंडित ने आगे बताया कि हमे बाद में पता चला कि दिनाक 09/10/2022 को उक्त संपति का पंजीयन रेखा पांडे,योगेश पांडे,मंजू पांडेय एवम संजीव दत्ता के द्वारा कर दिया गया,वो भी उस मुख्तयारनामां के बेस पर जो निरस्त हो गया है।फिर हमने इसकी शिकायत सिटी कोतवाली दुर्ग से की परंतु वहा किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिला।हमने अंत में कोर्ट में परिवाद दायर किया,जिसमे हमे जीत मिली और कोर्ट ने आदेश दिया कि इन सभी के खिलाफ़ धारा 420,467,468,471 व 120बी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया जाए परंतु सिटी कोतवाली में सिर्फ धारा 420 के तहत ही अपराध पंजीबद्ध किया गया।इस वजह से यह प्रेस वार्ता रखी गई है ।सिटी कोतवाली के थाना प्रभारी द्वारा मेरे साथ भी दुव्यवहार किया गया ।इसकी शिकायत मैंने दुर्ग आई. जी. व एस.पी. महोदय से की है।
इस पूरे मामले की जानकारी जब नगर पुलिस अधीक्षक चिराग जैन से चाही गई तब उनके द्वारा बताया गया की सारे त्थय जांच के विषय है,कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे धारा आगे भी जोड़े जा सकते है।
चिराग जैन(नगर पुलिस अधीक्षक)