बीजापुर 11मई 2024/0विकास खण्ड उसूर में कार्यालय जनपद पंचायत उसूर के सभाकक्ष में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्री केएस मसराम द्वारा नियद नेल्लानार योजनान्तर्गत चिन्हित 57 ग्रामों में व्यक्तिगत वन आधिकार पत्र एवं सामुदायिक वन अधिकार पत्र तथा सामुदायिक वन संसाधन पत्र एवं उन ग्रामों का सम्पूर्ण सर्वे किये जाने के विषय में नोडल अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारियों को एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्याशला आयोजित किया गया। जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत उसूर एवं मण्डल संयोजक उसूर, मण्डल संयोजक भोपाल्पटनम तथा अधीक्षक, अधीक्षकाएँ उपस्थित हुए।
प्रशिक्षणसह कार्याशाला के मुख्य बिन्दु
व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र प्रदाय करने हेतु पात्र व्यक्तिगों का चिन्हांकन किया जाकर उनका आवेदन भरना। वन अधिकार मान्यता पत्र के वन भूनि / राजस्व भूमि का अंतिम नक्शा खसरा (मानचित्र) तैयार प्रस्तुत करने के निर्देश दिया गया।
समुदायिक वन अधिकार पत्र हेतु जैसे विघालय, औषधालय (अस्पताल) अंगनबाड़ी, उचित मुल्य की दुकाने, विधुत और दूर संचर लाईने, लघु जलाशय, कौशल उन्नयन प्रशिक्षण हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, सड़क निर्माण, बागवानी निर्माण सामुदायिक केन्द्र आदि।
समुदायिक वन संसाधन अधिकार के तहत् उस ग्राम या क्षेत्र की सीमा एवं उपभोग को सीमांकन किया जाकर सबंधित ग्राम एव पडो़सी ग्राम के सामंजस्य से तथा बुजुर्गों के कथन आदि के बारे विस्तृत निर्देश किया गया।
वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2026 के नियम (3) 1 एवं (3) 2 का बारीकी से अध्ययन करने हेतु
नोडल अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया गया।
ग्राम के लोगों की बुनियादि अवश्यकताओं को पूर्ति करने के हरसंभव प्रयास किया जाना है। पेयजल व्यवस्था, मकान, कपड़ा जूता, चप्पल एवं अन्य आवश्यक सामाग्री प्रदाय किया जाना है।
. शाला त्यागी एवं अप्रवेशी बच्चों को चिन्हांकन कर उस ग्राम के प्रत्येक परिवार की विस्तृत जानकारी प्रदाय किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। उस ग्राम में उपलब्ध / आवश्यक संसाधनों का भी सर्वे किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
उन ग्रामों शिक्षित बेरोजगारों को कौशल विकास का प्रशिक्षण प्रदाय किये जाने हेतु सुची तैयार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।