मुंगेली – सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित सभी राशनकार्डों के नवीनीकरण की कार्यवाही 29 फरवरी तक पूर्ण किया जाएगा। हितग्राही द्वारा 25 जनवरी से 15 फरवरी तक आवेदन कर सकेंगे। वहीं हितग्राहियों को राशनकार्ड प्रदाय 01 फरवरी से 29 फरवरी तक किया जाएगा। कलेक्टर श्री राहुल देव ने जिला स्तर से लेकर शासकीय उचित मूल्य दुकान स्तर तक उपरोक्त समय-सीमा में कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि उचित मूल्य दुकान स्तर पर राशनकार्ड नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने वाले हितग्राहियों की सहायता के लिए प्रत्येक दुकान हेतु एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। सभी उचित मूल्य दुकानों, ग्राम पंचायतों में राशनकार्डों के नवीनीकरण हेतु आवेदन की समयावधि, आवेदन की प्रकिया आदि संबंधी जानकारी बैनर/पोस्टर के माधयम से प्रदर्शित किया जाए। साथ ही सभी ग्रामों में इसके संबध में अनिवार्य रूप से मुनादी कराई जाए। जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि राशनकार्डधारियों की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए राशनकार्डों के समयबद्ध नवीनीकरण हेतु आवेदनों की प्राप्ति खाद्य विभाग द्वारा तैयार एप के जरिए की जाएगी। यह एप हितग्राही द्वारा खाद्य विभाग की वेबसाइट http://khadya.cg.nic.in/ से डाउनलोड किया जा सकेगा। ऐसे हितग्राही जिनके पास एन्ड्राईड मोबाईल नहीं है अथवा जहा पर मोबाईल कनेक्टिविटी नहीं है वहां उचित मूल्य दुकान स्तर पर आनलाईन तथा आफलाईन प्रक्रिया के जरिए राशनकार्डों हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा। राशनकार्डधारी द्वारा अपने एंड्राइड मोबाईल फोन में खाद्य विभाग के एप को डाउनलोड करने के उपरांत इसके जरिए राशनकार्ड के प्रथम पृष्ठ में पूर्व से उपलब्ध क्यूआर कोड को स्कैन कर नवीनीकरण हेतु इलेक्ट्रानिक आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। राशनकार्ड के क्यूआर कोड को स्कैन करते ही राशनकार्ड नम्बर, मुखिया का नाम, पति/पिता का नाम, लिंग, आयु, राशनकार्ड का प्रकार, उचित मूल्य दुकान का क्रमांक तथा राशनकार्ड में दर्ज समस्त सदस्यों की जानकारी सहित इनके ईकेवायसी की स्थिति एप के जरिए विभागीय डेटाबेस तत्काल प्रदर्शित हो जाएगी। हितग्राही के राशनकार्ड में शामिल पीडीएफ में क्यूआर कोड अस्पष्ट होने की स्थिति में हितग्राही द्वारा अपने राशनकार्ड क्रमांक तथा मोबाईल नम्बर एवं राशनकार्ड में दर्ज मोबाईल नम्बर समान होने की स्थिति में नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। राशनकार्ड नवीनीकरण अवधि में किसी भी हितग्राही को पात्रतानुसार राशन सामग्री के वितरण से इंकार नहीं किया जाएगा तथा इस अवधि में उसके द्वारा प्रस्तुत पुराने राशनकार्ड के आधार पर राशन सामग्रियों का वितरण किया जाएगा। ऐसे राशनकार्ड जिसमें एक सदस्य हैं तथा वह शारीरिक रूप से निःशक्त अथवा वृद्ध होने के कारण जिला प्रशासन के प्रस्ताव अनुसार उनके लिए राशन सामग्री के उठाव हेतु नामिनी नियुक्त किए गए हैं तथा जिनका ईकेवायसी नहीं हो सका है, उनके राशनकार्ड के स्वतः नवीनीकरण हेतु विभागीय डेटाबेस में प्रावधान होगा, किन्तु जिला प्रशासन द्वारा संबंधित उचित मूल्य दुकान संचालकों को ऐसे हितग्राहयों के घर भेजकर उनके ईकेवाययी का कार्य भी पूर्ण कराया जाएगा। स्थानीय निकायों द्वारा सामान्य राशनकार्ड को छोड़कर शेष समस्त नवीनीकृत राशनकार्ड निःशुल्क प्रदाय किया जाएगा। जबकि सामान्य राशनकार्ड 10 रूपए प्रति कार्ड की राशि सहित हितग्राही को प्रदाय की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा ग्राम पंचायत/नगरीय निकायवार प्रकिया का पालन करते हुए नए राशनकार्डों का वितरण कराया जाएगा।
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