बीजापुर- महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिले में महिला सशक्तिकरण को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान विकासखण्ड भोपालपटनम के आंगनबाडी कार्यकर्ता, ग्रामीणों एवं जनपद कार्यालय के अधिकारी/कर्मचारियो, जनप्रतिनिधियों को अनैतिक व्यापार, महिला तथा बच्चों के ट्रैफिकिंग की रोकथाम, कार्य स्थल पर महिलाओं के लैगिंक उत्पीड़न, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, दहेज प्रतिशेध अधिनियम 1961 एवं सखी वन स्टाप सेंटर और बाल संरक्षण तंत्र की जानकारी जिसमें किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, किशोर न्याय बोर्ड व बालक कल्याण समिति की भूमिका, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं अभियान का उददेश्य, किशोर-किशोरी सशक्तिकरण अंतर्गत बाल विवाह की हानियॉ बाल विवाह के रोकथाम के उपाय, किशोरियों के पोषण एवं स्वच्छता से संबंधित मुददे एवं समाधान, ग्राम पंचायत स्तर पर संधारित पलायन पंजी, ग्राम पंचायत स्तर पर शाला त्यागी बालक बालिकाओं को स्कूल से जोडे जाने पर एवं बच्चा गोद लेने की वैधानिक प्रक्रिया, दत्तक ग्रहण नियम 2017, बाल श्रम अधिनियम पर चर्चा कर जानकारी दिया गया। साथ ही बालिकाओं से अनुरोध किया गया कि ग्राम पंचायत स्तर होने वाली ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित होवे और इन सभी मुददों पर चर्चा करें। तभी हम ग्राम पंचायत को बाल सुलभ पंचायत बना सकते हैं, और ग्राम पंचायत का वातावरण ऐसा हो जो कि हिंसामुक्त वातावरण हो। आप सभी की जिम्मेंदारी है कि हमारे आस-पास में ऐसे कोई भी बालिका न हो जो की स्कूल से वंचित हो, बालिका शिक्षा से वंचित होने की दशा में अपने अधिकारों से भी वंचित हो जायेंगे, इस कारण से शोषण का स्तर बढ जायेगा, अज्ञानता के कारण किशोरियों के द्वारा अपनी बात भी नहीं रख पायेंगे, कि महिलाओं, किशोरियों के साथ होने वाले अत्याचार को कहॉ पर बताये और दर्ज कराये इस कारण से महिला उत्पीडन संबंधी समस्त अधिकारो की जानकारी होनी चाहिए, साथ ही महिला हेल्प लाईन 181 और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की जानकारी भी दिया गया है। नवा विहान से शीला भारद्वाज (जिला महिला संरक्षण अधिकारी) एवं जिला बाल संरक्षण इकाई से नवीन मिश्रा संरक्षण अधिकारी, सखी वन स्टॉफ सेंटर से मीना वर्मा एवं संतोषी यादव केश वर्कर, टुमारोज फाउंडेशन बीजापुर (बालगृह बालक) से मिथलेश राय (अधीक्षक) द्वारा जानकारी दिया गया।
Related Posts
Add A Comment