मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि जिला सक्ती में अगामी दीपावाली त्यौहार को देखते हुये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सक्ती श्री एम.आर. आहिरे के द्वारा अवैध रूप से फटाखा भण्डारण एवं बिक्री करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही के दिये गये निर्देशों पर सक्ती पुलिस के द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमति गायत्री सिंह के मार्गदर्शन पर सत्त पेट्रोलिंग की जा रही थी कि दिनांक 29.10.2023 को दौरान टाउन पेट्रोलिंग मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ कि गौरव पथ रोड में संदीप अग्रवाल अपने दुकान के सामने अवैध रूप से बिक्री हेतु रखा है कि सूचना पर हमराह स्टाफ एवं गवाहान के मौके पर पहुंच कर रेड कार्यवाही किया गया जो संदीप अग्रवाल अपने कब्जे में अवैध रूप से विस्फोटक पदार्थ फटाखा रखे मिला जिसे वैध दस्तावेज पेश करने हेतु नोटिस दिये जाने पर कोई वैध दस्तावेज / लायसेंस नही होना लिखित में दिया। आरोपी संदीप अग्रवाल पिता मुरलीधर अग्रवाल साकिन सक्ती थाना सक्ती का कृत्य धारा 98 विस्फोटक अधिनियम का घटित करना पाये जाने से विभिन्न प्रकार के विस्फोटक पदार्थ फटाखा जुमला कीमती 58,772 रूपये को जप्त कर कब्जा पुलिरा लिया गया है तथा आरोपी विरूद्ध अपराधपंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।इसी तारतम्य में मुखबिर से सूचना मिला कि चिराग अग्रवाल अपने घर दुकान के सामने अवैध रूप से विस्फोटक पदार्थ फटाखा बिक्री हेतु रखा कि सूचना पर रेड कार्यवाही कर आरोपी चिराग अग्रवाल पिता प्रकाश अग्रवाल उम्र 18 वर्ष साकिन राजापारा सक्ती के • कब्जे से विधिवत् रेड कार्यवाही करते हुये विभिन्न प्रकार के विस्फोटक पदार्थ फटाखा जुमला कीमती 20,500 रुपये को जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया है तथा आरोपी विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।सक्ती पुलिस द्वारा अवैध रूप से जुआ, सट्टा तथा शराब व विस्फोटक पदार्थ फटाखा रखने वालों के विरूद्ध कार्यवाही जारी रहेगी।उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक विवेक शर्मा (थाना प्रभारी सक्ती) के नेतृत्व में सउनि नजारियस एक्का प्रधान आरक्षक मनोज जाना, आरक्षक दीपक साहू, गणेश साहू मनोज लहरे ज्वाला नेताम की महत्वपूर्णभूमिका रही।गिरफ्तार आरोपीगण :-01. संदीप अग्रवाल पिता मुरलीधर अग्रवाल साकिन सक्ती थाना सक्ती (छ.ग )02. चिराग अग्रवाल पिता प्रकाश अग्रवाल उम्र 18 वर्ष साकिन राजापारा सक्ती।