पुलिस अधीक्षक महासमुन्द धर्मेंद्र सिंह व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव एवं अनु0अधिकारी (पु) पिथौरा प्रेमलाल साहू द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू होने पश्चात थाना क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री एवं परिवहन पर रोकथाम व सक्त कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया है, उक्त निर्देशों का पालन करते हुए निरीक्षक शशांक पौराणिक थाना प्रभारी पटेवा के मार्गदर्शन में दिनाँक 12/10/2023 को मुखबिर सूचना पर अवैध रूप से शराब बिक्री एवं परिवहन करते पाये गये अलग-अलग तीन व्यक्तियों के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई ।01- आरोपी दुरेश सांवरा पिता बिसाहू सांवरा उम्र 27 वर्ष साकिन वार्ड नं 12 पीटियाझर थाना महासमुन्द जिला महासमुन्द (छ.ग.) के कब्जे से एक सफेद रंग की प्लास्टिक बोरी के अंदर 45 पौवा देशी प्लेन शराब प्रत्येक में 180-180 एमएल भरी जुमला 8100एमएल शराब कीमती 3600 रूपये का जप्त कर आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का घटित करना पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया ।02- आरोपी धनीराम महिलांग पिता स्व बैसाखू महिलांग उम्र 39 वर्ष साकिन वार्ड नं 07 लखनपुर थाना पटेवा जिला महासमुन्द (छ.ग.) के कब्जे से एक सफेद रंग की प्लास्टिक झोला के अंदर 35 पौवा देशी प्लेन शराब प्रत्येक पौवा में 180-180 एमएल शराब भरी हुई जुमला 6300एमएल शराब कीमती 2800 रूपये का जप्त कर आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का घटित करना पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया ।03- आरोपी शान्ता कुमार नायक पिता छेदीलाल नायक उम्र 47 वर्ष साकिन ढांक थाना पटेवा जिला महासमुन्द (छ.ग.) के कब्जे से 01. एक सफेद रंग की प्लास्टिक बोरी के अंदर 48 पौवा जम्मू स्पेशल व्हीस्की अंग्रेजी शराब प्रत्येक में 180-180 एमएल भरी जुमला 8640एमएल शराब कीमती 5760 रूपये, 02. एक काला रंग का TVS सुपर XL क्रमांक CG 06 GA 7928 कीमती 10000 रूपये का जप्त कर आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का घटित करना पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया ।गिरफ्तार आरोपियो का नाम :-01- दुरेश सांवरा पिता बिसाहू सांवरा उम्र 27 वर्ष साकिन वार्ड नं 12 पीटियाझर थाना महासमुन्द जिला महासमुन्द (छ.ग.)02- धनीराम महिलांग पिता स्व बैसाखू महिलांग उम्र 39 वर्ष साकिन वार्ड नं 07 लखनपुर थाना पटेवा जिला महासमुन्द (छ.ग.) 03- शान्ता कुमार नायक पिता छेदीलाल नायक उम्र 47 वर्ष साकिन ढांक थाना पटेवा जिला महासमुन्द (छ.ग.) जप्त संपत्ती :-01- एक सफेद रंग की प्लास्टिक बोरी के अंदर 45 पौवा देशी प्लेन शराब प्रत्येक में 180-180 एमएल भरी जुमला 8100एमएल शराब कीमती 3600 रूपये।02- एक सफेद रंग की प्लास्टिक झोला के अंदर 35 पौवा देशी प्लेन शराब प्रत्येक पौवा में 180-180 एमएल शराब भरी हुई जुमला 6300एमएल शराब कीमती 2800 रूपये।03- एक सफेद रंग की प्लास्टिक बोरी के अंदर 48 पौवा जम्मू स्पेशल व्हीस्की अंग्रेजी शराब प्रत्येक में 180-180 एमएल भरी जुमला 8640एमएल शराब कीमती 5760 रूपये एवं एक काला रंग का TVS सुपर XL क्रमांक CG 06 GA 7928 कीमती 10000 रूपये ।तीनो प्रकरणो में कुल 128 पौवा देशी प्लेन/अंग्रेजी शराब जुमला 23,040 एमएल शराब ।संपूर्ण कार्यवाही श्रीमान पुलिस अधीक्षक महासमुन्द श्री धर्मेंद्र सिंह (IPS) द्वारा निर्देशित करने पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महासमुन्द श्री आकाश राव एवं अनु0अधिकारी (पु) पिथौरा प्रेमलाल साहू के मार्गदर्शन में निरीक्षक शशांक पौराणिक थाना प्रभारी पटेवा, सउनि सिकन्दर भोई, प्रधान आरक्षक प्रदीप कुमार बरिहा, प्रधान आरक्षक भागवत प्रसाद मिरी, आरक्षक अनिल गिलहरे, आरक्षक तिलक साहू, आरक्षक आशिष कुमार जांगड़े थाना पटेवा पुलिस द्वारा किया गया ।
तीन अलग अलग प्रकरण में अवैध शराब के साथ तीन आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाहीथाना पटेवा जिला महासमुंद पुलिस की कार्यवाही अवैध शराब बिक्री एवं परिवहन पर महासमुन्द पुलिस की कार्यवाही लगातार जारी ।
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