भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव 2023 में 90 विधान सभा के चुनाव पूर्व छत्तीसगढ़ प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिसके चलते स्थानीय प्रशासन ने आदर्श चुनाव संपन्न कराने आम जनता से आचार संहिता का पालन का आग्रह किया है। पिथौरा स्थानीय जनपद पंचायत सभागार में इस हेतु प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम डॉ. रविराज ठाकुर ने मीडिया कर्मियों, विभिन्न राजनीतिक दलों, शासकीय कर्मचारियों की संयुक्त बैठक ली। बैठक में एसडीएम ने आचार संहिता के कानून को विस्तार से बताते हुये कहा कि प्रदेश सहित जिले में विधान सभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू है इस दौरान प्रशासन ने बिना अनुमति के जुलूस, रैली, धरना, सभा को कानून का उल्लंघन बताया है। साथ ही धारदार हथियार लेकर घूमना, किसी पार्टी विशेष के व्यक्ति पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने, चुनाव को प्रभावित करने बिना अनुमति क चुनावी प्रत्याशियों के बैनर, पोस्टर किसी शासकीय, धार्मिक स्थलों में लगाने से बचने का आग्रह किया है। किसी मतदाताओं को किसी पार्टी विशेष पर मत डलवाने किसी प्रलोभन को भी आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। जिस पर कानूनी कार्यवाही करने की बात कही है। आगे उन्होंने ऐसे व्यक्तियों को जो 80 वर्ष से अधिक उम्र के है जो मतदान केंद्र तक पहुंच नहीं सकते और जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक प्रतिशत विकलांग है या कोविड संक्रमित व्यक्ति है, उन्हें भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार डाकमत पत्र से अपना वोट देने की जानकारी दी है। बैठक में तहसीलदार, थानेदार, द्वारिका पटेल सहित पत्रकार, विभिन्न राजनीतिक दल के व्यक्ति उपस्थित थे।
प्रशासन ने बिना अनुमति के जुलूस, रैली, धरना, पर होगी कार्यवाहीआदर्श आचार संहिता के संबंध में एसडीएम ने ली बैठक।
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