बेमेतरा। प्रार्थीया ने थाना बेमेतरा में लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 20.04.2018 से 19.06.2023 तक आरोपी विरेन्द्र मिरे द्वारा शादी का प्रलोभन देकर और उसके बाद शादी के नाम पर धोखा देकर कई बार अलग-अलग जगह में शारीरिक संबंध बनाया की रिपोर्ट पर थाना बेमेतरा में अपराध सदर धारा 376, 376(2)(एन) भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में आरोपी पतासाजी विवेचना के दौरान आरोपी विरेन्द्र मिरे के द्वारा माननीय न्यायालय में आत्म समर्पण करने पर आरोपी का फार्मल गिरफ्तारी करने अनुमति प्राप्त कर, प्रकरण में आरोपी के द्वारा साक्ष्य विलोपित करना पाये जाने पर प्रकरण में धारा 201 भादवि जोडा गया। पुलिस चौकी मारो क्षेत्रांतर्गत रहने वाला आरोपी विरेन्द्र मिरे पिता मोहन लाल मिरे उम्र 35 साल को दिनांक 27.09.2023 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। उक्त कार्यवाही वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन एवं मार्गदर्शन पर थाना बेमेतरा प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार सिन्हा, सउनि रेशम लाल भास्कर, प्रधान आरक्षक हेमंत साहू, गोपाल ध्रुव, महिला प्रधान आरक्षक बालमती नायक, आरक्षक लव कुमार यादव व अन्य स्टाफ का सराहनीय भुमिका रही।
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