वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा शासन के मंशानुसार समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एवं साईबर यूनिट को अन्य राज्यों से आने वाले शराब की तस्करी रोकने के साथ ही अवैध रूप से शराब की खरीदी-बिक्री करने वाले लोगों के संबंध में पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिसके तारतम्य में रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं प्रभारी ए.सी.सी.यू. सहित थाना प्रभारियों द्वारा इस संबंध में सूचना संकलन कर मुखबीर लगाने के साथ ही अन्य माध्यमों से भी जानकारी एकत्रित किए जा रहे है।इसी क्रम में दिनांक 19.09.2023 को थाना अभनपुर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना अभनपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम बिरोदा नाला के पास दो व्यक्ति बेचने हेतु शराब रख कर परिवहन कर रहे हैं। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी अभनपुर के नेतृत्व में थाना अभनपुर पुलिस की टीम द्वारा उक्त स्थान जाकर मुखबीर द्वारा बताये हुलिए के व्यक्तियों को चिन्हांकित कर पतासाजी कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्तियों ने अपना नाम (1) जीवन साहू निवासी सारखी (2) परमेश्वर साहू निवासी सारखी थाना अभनपुर रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उनके पास रखे थैले की तलाशी लेने पर थैले में शराब रखा होना पाया गया। शराब रखने तथा बिक्री करने के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने कहने पर उनके द्वारा किसी प्रकार का दस्तावेज न प्रस्तुत कर लगातार टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह किया जा रहा था। जिस पर आरोपियों जीवन साहू एवं परमेश्वर साहू को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 43 पव्वा देशी मशाला मदिरा कुल 7.740 बल्क लीटर जुमला कीमती लगभग 4500/- रूपये एवं शराब परिवहन में प्रयुक्त मोटर साइकिल कीमती 10000/- जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना अभनपुर में अपराध क्रमांक 432/23 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।गिरफ्तार आरोपी- (1)जीवन साहू पिता स्व. मोतीलाल साहू उम्र 36 साल निवासी ग्राम सारखी (2) परमेश्वर उर्फ़ बल्लू साहू पिता परी साहू उम्र 56 साल ग्राम सारखी थाना अभनपुर रायपुर।
Related Posts
Add A Comment