गरियाबंद:-शासन अब गौड़ खनिज के अवैध खनन ,परिवहन व भंडारण के मामले में भी अभियोजन चलाने के निर्देश जारी कर दिए है। गरियाबंद कलेक्टर आकाश छिकारा ने इस आदेश के पालन हेतु माइनिंग विभाग को निर्देश जारी किया है। खनिज अधिकारी फागुलाल नागेश ने बताया कि, रेत,मुरम,गिट्टी जैसे खनिज के अवैध भंडारण ,परिवहन व उत्खनन के मामले में पहले केवल चलानी व जुर्माना की कार्यवाही होती थी। अब नए नियम के मुताबिक इसे मामले में अभियोजन चलाने सीधी पुलिस में एफआईआर दर्ज कराया जाना है। खान व खनिज अधिनियम 1957 के तहत निहित विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही की जाएगी। इसके तहत अधिकतम 5 वर्ष का कारावास व प्रति हेक्टेयर 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। रेत के अवैध कारोबार पर लगेगा लगाम देवभोग से लेकर राजिम तक रेत का अवैध कारोबार धडल्ले से जारी है। समय-समय विभाग चलानी कार्यवाही की खाना पूर्ति करते आ रही है,लेकिन पुलिस हस्तक्षेप योग्य अपराध नही होने के कारण कारोबारियों का हौसला बुलंद था।नए निर्देश के बाद कारोबारियों में खलबली मची हुई है।एक अनुमान के मुताबिक जिले के 10 से ज्यादा ऐसे खदान है जो राजनीति रसूख से चल रहे थे। जिसमे प्रति माह 30 लाख से अधिक की कमाई होती थी। अब शिकायतकर्ता केवल खनिज विभाग को नहीं सीधे थाने में जाकर भी इसकी शिकायत दर्ज करा सकेगा। कलेक्टर आकाश छिकारा के इस नए निर्देश के बाद माना जा रहा है की,जिले में रेत के अवैध कारोबार पर लगाम लगेगा। देवभोग में रॉयल्टी के नाम पर हो रही है उगाही :-खनिज नियम के मुताबिक जुलाई माह में रेत निकासी पर प्रतिबंध रहता है। विभाग किसी प्रकार को रॉयल्टी पर्ची भी जारी नहीं करता।बावजूद इसके रॉयल्टी के नाम पर यहां अवैध उगाही जारी है। अवैध रॉयल्टी के चलते पीएम आवास बनाने वाले हितग्राहियो को अतरिक्त आर्थिक बोझ का भी सामना करना पड़ रहा है। नए निर्देश के बाद अब हितग्राहियों को भी राहत मिलेगा।