खनिजों के अवैध परिवहन पर अब सजा का भी प्रावधान होगा। खनिज साधन विभाग से जारी निर्देशानुसार जिले में खनिज रेत सहित समस्त प्रकार के खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण पर प्रभावी नियंत्रण एवं दोषियों के विरूद्ध ठोस कार्यवाही की जावेगी। शासन से प्राप्त निर्देशानुसार अब कोई भी वाहन या व्यक्ति, खनिजों का अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण करने में निरंतर संलिप्त रहता है एवं पुनरावृत्ति की दशा में उनके विरूद्ध खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 के तहत् प्रकरण सिविल न्यायालय में दर्ज किया जावेगा। जिसमें अधिकतम दण्ड जैसे- 05 वर्ष / 2 वर्ष का कारावास एवं अर्थदण्ड रूपये पांच लाख तथा प्रत्येक दिन के लिये अर्थदण्ड पचास हजार रूपये जुर्माना किया जा सकेगा।बता दें कि कलेक्टर विजय दयाराम के. के निर्देशानुसार जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन / परिवहन / भण्डारण की रोकथाम एवं निरंतर कार्यवाही किये जोने हेतु टास्क फोर्स दल जिसमें खनिज, राजस्व, पुलिस, परिवहन वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा समन्वय कर संयुक्त जांच किया जाएगा। अतः समस्त खनिज व्यवसायियों एवं खनिज ट्रांसपोटरों को सूचित / अपील किया जाता है कि खनिजों का अवैध उत्खनन / परिवहन / भण्डारण न करें एवं न करने दें।