महासमुंद। दीपक साहू पिता अलख राम साहू सा. ग्राम परसवानी महासमुन्द ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरे एवं कृष्णा साहू का घर आस पास है दोनो का घर का आंगन एक ही है आज सुबह पडोसी खिलावन साहू फोन करके बताया कि तुम्हारे चाचा कृष्णा साहू का हत्या हो गया है तब मै घर से बाहर निकल कर देख घर के बाहर खिलावन साहू, शिव चन्द्राकर वीर सिंह साहू खडे थे मेरे माता पिता एवं पत्नि सभी एक साथ चाचा के कमरा में जाकर देखे तो चाचा कृष्णा अपने कमरे लकडी तखत (पाटा) में चीत हालत में पडा है उसके सीर में पीछे गहरा चोट है चेहरे में पूरा खून लगा एवं नाक से खून निकला हुआ व सीर फटा हुआ कृष्णा साहू का मृत्यु हो चुका है। किसी अज्ञात व्यक्ति ठोस धारदार वस्तु से हत्या करने के नियत से सिर में मारकर गहरा चोट पहुचा कर हत्या किया गया जिससे कृष्णा साहू का मृत्यु हुआ है। कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना महासमुन्द में अपराध/धारा 302 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह (IPS) घटना को गंभीरता से सायबर सेल टीम महासमुन्द व थाना महासमुन्द पुलिस टीम को आरोपी की पतासाजी कर गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया।थाना कोतवाली एवं सायबर सेल महासमुन्द पुलिस की टीम तथा फाॅरेंसिक टीम, डाॅग स्क्वाड टीम घटना स्थल मौका पहुंच कर घटना निरीक्षण कर मृतक के बारे में अलग-अलग टीम गठित कर छोटी सी छोटी जानकारी एवं परिवार संबंधि, भूमि बटवारा संबंधि एवं मृतक के निजी जीवन के संबंध में जानकारी एकत्र किया गया। जाॅच दौरान पता चला कि घटना स्थल पर मृतक का छोटा लडका धर्मेन्द्र साहू घटना के समय घर में था जिससे घटना संबंध में पूछताछ करने पर पुलिस टीम को गोलमोल जवाब देकर गुमराह करने लगा। पुलिस टीम द्वारा पूछताछ संतोषप्रद जवाब नही मिलले से धर्मेन्द्र साहू को संदेह के आधार पर पुलिस अभिरक्षा में लेकर बारिकी एवं कडाई से पूछताछ करने पर जो पुलिस पूछताछ के आगे नही टीक सका पुलिस टीम के पूछताछ अपने अपराध को नही छीपा सका और बताया कि हम लोग तीन भाई हैै। बड़ा भाई तिलक राम साहू, जो गांजा एवं अन्य नशे का आदी है, जिसका मानसिक स्थिति कमजोर है, दूसरे नंबर का भाई सेवक राम साहू एवं सबसे छोटा मैं स्वयं हूं। मेरे पिता कृष्णा साहू अक्सर शराब के नशे में मेरे से वाद-विवाद लड़ाई झगड़ा करते रहता था एवं बोलता था कि तुम सभी लोगो को मार दूंगा और दूसरी शादी कर लूंगा । मां से लड़ाई झगड़ा मारपीट करने से करीबन 15 दिन पूर्व मां दूजबाई को मामा के यहां ग्राम टीला कुम्हारी में, मैं एवं मंझला भाई सेवक राम दोनो छोड़कर आये है। दिनांक 12.09.2023 को दिन में मुझे कई बार तुम्हारी मम्मी से बात मत किया करों, तुम्हारी मम्मी को मार दूंगा बोल रहा था। पिता जी दोपहर से घर से कहीं बाहर चला गया था, शाम तक घर नहीं आया था। रात में हम तीनों भाई खाना बनाकर खाकर घर पर ही थेे करीबन 09-10 बजे रात्रि मैं अपने बड़े भाई तिलक के साथ एक ही खाट में सोये थे, मंझला भाई सेवक राम घर के परछी में अकेला सोया था तथा रात्रि में 02.30 बजे करीब मुझे बताकर घर के पिकअप वाहन में सब्जी लेकर गांव के ही उनके दोस्तों के साथ उड़िसा देवभोग सब्जी छोड़ने चला गया था। करीबन 10 मिनट बाद पिता जी कृष्णा साहू शराब के नशे में घर आया और तुम लोगो को मार दूंगा कहकर बड़बड़ाते अपने कमरा में चला गया, कुछ देर बाद आवाज नहीं आने पर मैं उठकर पिता जी के कमरे में जाकर देखा तो पिता जी पेट के बल लकड़ी का तखत में सोया था। मैं पिता जी के हरकत एवं रोज-रोज के धमकी देने से परेशान होकर हत्या करने के लिये विचार कर घर में रखे लोहे का बेत लगा फावड़ा लेकर पिता जी के कमरा मे धीरे से गया पिता जी पट हालत में लेटा हुआ था। मैं पिता जी के बिस्तर में चढ़कर फावड़ा के धार तरफ से पिता जी के सिर में कई बार मारा, जिससे पिताजी का मौके पर मृत्यु हो गया। घटना में प्रयुक्त लोहे के फावडा को घर के सामने खेत में फेक देना तथा घटना के समय पहने खून लगे कपडे को के सामने खेत में बने कुआ में थैली में भरकर फेक देना बताया तथा अपराध करना स्वीकार किया। पुलिस टीम के द्वारा आरोपी धर्मेन्द्र साहू पिता कृष्णा साहू उम्र 21 वर्ष सा. ग्राम परसवानी थाना व जिला महासमुन्द के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक लोहे का फावड़ा तथा घटना के समय पहने मृतक के खून लगे कपड़े को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के विरूध्द थाना सिटी महासमुन्द में अपराध 348/23 धारा 302 भादवि के तहत् कार्यवाही किया गया।यह सम्पूर्ण कार्यवाही पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह (IPS) के मार्गदर्शन में अति0 पुलिस अधीक्षक श्री आकाश राव एवं अनु0अधिकारी (पु) महासमुन्द श्रीमती मंजूलता बाज के निर्देशन मे थाना प्रभारी महासमुन्द निरीक्षक शशांक पौराणिक, सायबर सेल प्रभारी उप निरीक्षक नसीम उद्दीन खान, उप निरीक्षक बालाराम सिन्हा, दिलीप वर्मा, सउनि. प्रकाश नंद, चम्पू साहू, अश्वनी मारकंडे आर. कामता आवडे, छत्रपाल सिन्हा, सौरभ तोमर, विजय जांगडे, श्रीकान्त मोहन्ती, रिजवान खान, शोभा चन्द्रवंशी एवं डाॅग मास्टर मृत्युंजय सिंह के द्वारा की गई।गिरफ्तार आरोपी:-(01) धर्मेन्द्र साहू पिता कृष्णा साहू उम्र 21 वर्ष सा. ग्राम परसवानी थाना व जिला महासमुन्द।
ग्राम परसवानी में मृतक कृष्णा साहू की हत्या का खुलासापुत्र ही निकला पिता का हत्यारामृतक द्वारा आये दिन शराब पीकर लडाई झगडा व जान से मारने की धमकी से परेशान होकर हत्या की घटना को दिया अंजाम।
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