रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में आरक्षण को मंजूरी दी गई है। इसके बाद प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप आरक्षण तय किया गया। इस प्रस्ताव के अनुसार ST को 32, SC को 12 और ओबीसी वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। प्रदेश में 58 फीसदी आरक्षण फिर लागू हो गया। सभी भर्ती व प्रवेश अब तो इसी आधार पर होंगे।
बैठक के महत्वपूर्ण निर्णय
मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं में पूर्व प्रचलित आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं में पूर्व प्रचलित आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्णय लिया गया। उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा राज्य शासन की ओर से दायर एसएलपी में पारित अंतरिम आदेश दिनांक एक मई 2023 के अंतर्गत राज्य में पूर्व प्रचलित आरक्षण व्यवस्था अनुसार नियुक्ति / चयन प्रक्रियाओं को जारी रखने हेतु अंतरिम राहत प्रदान की गई है।स अंतरिम आदेश के अनुरूप ही, अंतरिम तौर पर, मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में भी प्रवेश प्रक्रिया पूर्व प्रचलित आरक्षण व्यवस्था अंतर्गत करने का निर्णय लिया गया है।