रायपुर। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राजनांदगांव के वार्ड क्रमांक 44 कौरिनभाठा के निवासी महादेव यादव द्वारा जहर सेवन के कारण इलाज के दौरान एम्स में हुई मृत्यु को लेकर कतिपय लोगों द्वारा यह झूठी अफवाह फैलाई जा रही है कि उसने प्रधानमंत्री आवास योजना की किश्त न मिलने के कारण जहर का सेवन किया है। यह तथ्य पूर्णतः निराधार है। महादेव यादव के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत न तो आवास स्वीकृत किया गया था, न ही उसे किसी तरह की किश्त मिलनी थी। महादेव यादव सिविल कॉन्टेªक्टर था। वह प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के आवास निर्माण का काम ठेकेदारी में किया करता था। उसके द्वारा जहर का सेवन करने के अन्य व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं। इसका प्रधानमंत्री आवास योजना की किश्त से कोई संबंध नहीं है। राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को आवास निर्माण की पूर्णता के अनुसार किश्तों में राशि का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उसकी धर्मपत्नी ललिता बाई यादव और उसकी सास श्रीमती जंत्री बाई यादव के नाम पर आवास स्वीकृत एवं निर्माणाधीन है। महादेव यादव की पत्नी ललिता यादव के नाम स्वीकृत आवास नींव स्तर तक पूर्ण हो चुका है। श्रीमती ललिता यादव को कार्य के आधार पर 56 हजार 531 रूपए की राशि का भुगतान पिछले माह 21 जुलाई को उसके बैंक खाते में किया जा चुका है। महादेव यादव की सास श्रीमती जंत्री बाई यादव के नाम स्वीकृत आवास का काम लिंटल स्तर तक हो चुका है। इसके लिए जंत्री यादव को 9 फरवरी 2023 को 53 हजार 593 रूपए की प्रथम किश्त तथा 27 जून 2023 को 75 हजार 31 रूपए की द्वितीय किश्त इस प्रकार कुल 01 लाख 28 हजार 624 रूपए का भुगतान किया जा चुका है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि महादेव यादव कौरिनभाठा राजनांदगांव में अपनी सास के साथ रहता था और वह सिविल ठेकेदारी का काम करता था। महोदव यादव की जहर सेवन से मृत्यु की घटना का प्रधानमंत्री आवास योजना की किश्त भुगतान से कोई संबंध नहीं है। उसकी मृत्यु को किश्त भुगतान के मामले से जोड़ना पूर्णतः भ्रामक एवं तथ्यहीन है।